देहरादून। प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों को अब बाल्य देखभाल अवकाश के दूसरे वर्ष में भी पूरा वेतन मिलेगा। इसके आदेश गुरूवार को सचिव दिलीप जावलकर की ओर से जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पिछले साल जून में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत महिला सरकारी सेवकों के साथ एकल अभिभावक महिला एवं पुरुष को इस शर्त पर दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा कि पहले वर्ष में पूरा वेतन और दूसरे वर्ष में 80 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इस पर सचिवालय संघ समेत कई संगठनों ने संशोधन की मांग की थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा कर दी थी। कैबिनेट ने 25 जनवरी को इस पर मुहर लगा दी। कैबिनेट के इस फैसले पर गुरूवार को सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद अब अब 80 प्रतिशत का नियम समाप्त कर दिया गया है। दोनों वर्षों में पूरा वेतन मिलेगा।