कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा

देहरादून। मनचला लंबे समय तक किशोरी को परेशान करता रहा। उसने न सिर्फ किशोरी से छेड़छाड़ की, बल्कि अभद्रता भी की। इस मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में बीस हजार रुपये दिलाए जाएं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि लड़की के पिता ने एक अक्तूबर 2021 को मामले में केस दर्ज कराया।

आरोप लगाया कि सलमान निवासी भगत सिंह कॉलोनी कुछ दिन से उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। ट्यूशन जाते वक्त बदतमीजी की। उन्होंने केस दर्ज कराया तो पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इस दौरान पोक्सो और छेड़छाड़ में आरोपी को तीन सजा की सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया। कोर्ट में सिपाही महेंद्र सिंह नेगी ने पैरोकार की बेहतर भूमिका निभाई।