उत्तराखंड में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में ऊधमसिंहनगर की पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा, आरोपी पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी कि 14 मार्च 2023 की रात, जब वह अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, उसकी पांच वर्षीय बेटी चीखने-चिल्लाने लगी।
बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे, और पूछने पर उसने बताया कि एक कंबल पहने व्यक्ति ने घर में घुसकर उसे उठाया और नाले के पास ले जाकर दुष्कर्म किया, फिर फरार हो गया। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और अगले दिन ग्राम चनोली तहसील सुरईखेत, अल्मोड़ा निवासी ललित चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर लिया।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान पेश किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है।