
हल्द्वानी के जवाहर ज्योति (दमुवाढूंगा) में भूमि सर्वेक्षण और रिकॉर्ड ऑपरेशन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-48 के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह कार्यवाही शुरू हुई है।
इस क्रम में उप-जिलाधिकारी हल्द्वानी राहुल शाह ने क्षेत्र में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए बताया कि जब तक भूमि सर्वेक्षण और चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया निर्माण, भूमि का अतिक्रमण, खरीद-फरोख्त या सीमांकन में परिवर्तन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
राजस्व उपनिरीक्षक और लेखपालों को क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी अनधिकृत गतिविधि की स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भू-राजस्व अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया भूमि रिकॉर्ड के पारदर्शी और निष्पक्ष निर्धारण के लिए की जा रही है, जिसमें सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है।
