नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, कहा- जवाब देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की काउंसलिंग नहीं रुकेगी। वहीं परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर कोर्ट ने परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि देशभर में छात्र इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। पहले कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करने वाला था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले सुनवाई करने का फैसला किया गया।

बता दें कि कई याचिकाओं में NEET के परिणामों को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कड़े शब्दों में कहा कि परिणामों पर धांधली के आरोपों के बाद परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठे हैं और इसपर हमें जवाब चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि 4 जून को नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। 67 छात्र ऐसे थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले। इनमें से 6 एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। ऐसे में परीक्षा में धांधली के आरोप लगने लगे। एनटीए पर भी परीक्षा में गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल खड़े किए गए। छात्र और कई संगठनों का कहना है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी है इसलिए दोबारा परीक्षा करवाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई याचिका में कहा गया था कि 720 में से 718 और 719 अंक आने भी असंभव हैं। वहीं परीक्षा में देरी होने पर ग्रेस मार्क देने के पीछे कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री देने का प्रयास भऱ है। याचिका में यह भी कहा गया था कि 29 अप्रैल को एजेंसी द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में भी कमियां हैं। वहीं 5 मई को आयोजित परीक्षा में भी पेपर लीक होने की शिकायतें सामने आई थीं।