नैनीताल में कानून तोड़ने वालों पर शिकंजाः गुंडा एक्ट के मामलों में 90 पर जिला बदर की कार्रवाई

नैनीताल जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती बरती जा रही है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 1 जनवरी से 15 सितंबर 2026 तक जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित 162 वाद दर्ज हुए, जिनमें से 98 मामलों का निस्तारण किया गया। निस्तारित मामलों में कार्रवाई करते हुए 90 अराजक तत्वों को जिला बदर किया गया।

इसी अवधि में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल के न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम से संबंधित 130 वाद दर्ज हुए। इनमें से 44 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 86 वाद अभी अवशेष हैं।

वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नैनीताल के न्यायालय में कुल 107 वाद दर्ज किए गए। इनमें से 23 मामलों का निस्तारण हुआ, जबकि 84 वाद लंबित हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अराजक तत्वों के खिलाफ समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।