उत्तराखंड में छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, सरकार ने लागू किया एस्मा

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन छह महीने की अवधि के दौरान हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाते रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के आंदोलनों पर सीधा असर डाल सकता है।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966, जो उत्तराखंड राज्य में प्रभावी है, की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर छह माह तक रोक रहेगी।

यह अधिसूचना बृहस्पतिवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी की गई। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब प्रदेश में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी करते रहे हैं।

एस्मा लागू होने के बाद संबंधित सेवाओं में हड़ताल करने पर कर्मचारियों के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों की आगामी रणनीति पर भी नजर रहेगी।