निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तराखंड में लोकसभा के बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसे लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर मतदाता सूचियों में कई मतदाताओं के नाम न होने और अन्य गलतियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार नगर निगम देहरादून के वार्डों की मतदाता सूची बनाते समय बीएलओ की ओर से वार्डों की सीमाओं व स्वरूप का संज्ञान नहीं लिया गया और लापरवाही से मतदाता सूची तैयार की गई है। जिसके कारण मतदाता सूचियों में भारी कमियां पाई गई हैं।

ऐसे में उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबंध आदेश 1999 के तहत निर्वाचक नामावली में सुधार किया जाए। इसके लिए सभी जिलों के निकायों के प्रत्येक वार्ड में 7 दिन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में मतदाता सूचियां में मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही अन्य गलतियों को ठीक किया जाएगा और अगले 15 दिन के भीतर आयोग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

संयुक्त सचिव राहुल कुमार गोयल ने देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों के अंतर्गत तमाम मोहल्ले की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं। ऐसे में यदि किसी नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट जाने की शिकायत मिलती है तो जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के जरिए जांच कराएंगे। यदि नामावली की शिकायत सही पाई जाती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला अधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजेंगे। ऐसे में अगर आयोग आदेश दे तो नियमावली में ऐसे निर्वाचकों के नाम को सम्मिलित किया जाएगा।