
हल्द्वानी: हल्द्वानी नगर निगम के तल्ली बमौरी वार्ड से निर्वाचित पार्षद राजेंद्र सिंह जीना को अदालत से बड़ा झटका लगा है। नैनीताल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने उनके निर्वाचन को निरस्त करते हुए संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। ऐसे में अब पार्षद जीना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राजेंद्र सिंह जीना ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाई थी। कोर्ट ने इसे निर्वाचन प्रक्रिया में “भ्रष्ट आचरण” मानते हुए उनके चुनाव को अवैध करार दिया।
फैसले के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तल्ली बमौरी वार्ड में तीन माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाए। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि आगामी उपचुनाव में राजेंद्र सिंह जीना चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
कोर्ट के आदेश के बाद तल्ली बमौरी वार्ड की सीट आधिकारिक रूप से रिक्त हो गई है। हालांकि, राजेंद्र सिंह जीना के पास इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कानूनी विकल्प मौजूद है।







